उत्तराखंडः भांग की खेती से पलायन रोकने की पहल !

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देशभर में किसान आंदोलित हैं. वजह लगातार घाटे का सौदा बनती खेती है. लेकिन औद्योगिक भांग की खेती कर वे उससे कम से कम तीन गुना मुनाफा कमा सकते हैं. उत्तराखंड की पहली इन्वेस्टर्स समिट में पहुंचे इंडिया इंडस्ट्रियल हेंप एसोसिएशन (आईआईएचए) के अध्यक्ष रोहित शर्मा कहते हैं जब देश में खेती में हो रहे घाटे से किसान परेशान हैं ऐसे में औद्योगिक भांग की खेती किसानों के भीतर एक नई ऊर्जा भर सकती है.

दरअसल समिट में आईआईएचए की तरफ से 1100 करोड़ के निवेश के लिए सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं. आईआईएचए ने औद्योगिक भांग की खेती में इस निवेश को करने का मन बनाया है. इस एमओयू के मुताबिक उत्तराखंड की कुल 10,000 हेक्टेयर जमीन पर अगले पांच साल के लिए औद्योगिक भांग की खेती की जाएगी.

मुख्यमंत्री के इंडस्ट्रियल एडवाइजर के एस पंवार कहते हैं, पायलट प्रोजेक्ट के तहत पौढ़ी में पॉलीहाउस में अभी इसकी खेती हो रही है. एक साल में खेती के दौरान इससे बीज बनाकर इन्हें किसानों को उपलब्ध करवाएंगे. वे कहते हैं ना केवल इससे कृषि का एक नया आयाम खुलेगा बल्कि खेती के बाद इसके उत्पादों को बनाने के लिए इंडस्ट्री भी यहीं लगेगी. के एस पंवार कहते हैं, इससे कम से कम 1500-2000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा. वे इसके आर्थिक फायदे बताते हुए कहते हैं, एक तो जो किसान चाहेंगे वे अपनी जमीन खेती के लिए किराए पर दे सकेंगे दूसरे वे अपनी ही जमीन पर औद्योगिक भांग की खेती में भी काम भी कर सकते हैं. इससे इन्हें दो तरफा फायदा होगा. जमीन का किराया और अपनी ही जमीन पर काम करने का पैसा इन किसानों को मिलेगा.

इतना ही नहीं इसकी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में भी स्थानीय लोग ही काम करेंगे. यानी कुल मिलाकर खेती के काम के साथ-साथ इंडस्ट्री के लिए जरूरी वर्कफोर्स भी उत्तराखंड से ही ली जाएगी. के.एस पंवार ने बताया कि एमओयू के मुताबिक औद्योगिक भांग से बने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी एसोसिएशन की ही है. इतना ही नहीं एसोसिएशन इस इंडस्ट्री में काम कर रहे स्थानीय लोगों को ‘स्टे होम टूरिज्म’ के रूप में विकसित करने में भी मदद करेगी. यानी अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह अपने घर या जमीन का इस्तेमाल टूरिस्ट को ठहराने के लिए करे तो यह संस्था उसमें भरपूर सहयोग करेगी. स्टे होम टूरिज्म में मेहमान मेजबान के न केवल रुकने की व्यवस्था करता है बल्कि स्थानीय खाना-पीना भी उपलब्ध करवाता है.

समिट के दौरान औद्योगिक भांग से बने उत्पादों के स्टोर में मौजूद टूरिज्म एंड फिनांशियल, सेकेट्री अमित सिंह ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने भांग की औद्योगिक नस्ल की खेती को लाइसेंस देने की पहल की है. और ये खुशी की बात है कि पहली ही इन्वेस्टर समिट में निवेश के लिए एसोसिशन के साथ एमओयू भी किया गया है. वे कहते हैं, उत्तराखंड में तेजी से हो रहे पलायन को रोकने और किसानों को एक नई दिशा देने की तरफ सरकार कई कदम उठा रही है. औद्योगिक भांग की खेती भी इस ओर उठाया गया एक कदम है.

आईआईएचए के अध्यक्ष रोहित शर्मा कहते हैं, सामान्य तौर पर भांग और औद्योगिक भांग के फर्क को लोग नहीं समझते लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर है. हालांकि ये दोनों एक ही परिवार के पौधे हैं लेकिन इनकी प्रजातियां अलग अलग हैं. नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले गांजे या भांग में 30 फीसदी तक टेट्राहाइड्रोकेनोबिनॉल (टीएचसी) की मात्रा होती है जबकि औद्योगिक भांग से यह मात्रा 0.3 फीसदी से भी कम होती है. टीएचसी एक रसायन होता है. नशे के लिए यही रसायन जिम्मेदार होता है.

शर्मा कहते हैं, फाइबर, कॉस्मेटिक एवं दवा, एमडीएफ प्लाईबोर्ड बनाने और निर्माण उद्योग में भांग की इस किस्म की भारी मांग है. इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल कुपोषण को दूर करने में किया जा सकता है. ओमेगा-3 और ओमेगा-6 समेत इसमे हाइ प्रोटीन पाया जाता है. वे कहते हैं इस खेती में लागत बेहद कम है. जंगली प्रजाति होने के कारण कैसी भी जमीन हो ये पौधा उगाया जा सकता है. खाद और पानी की बेहद सीमित मात्रा इसकी खेती में इस्तेमाल होती है.

गौर करने वाली बात है कि भारत में औद्योगिक भांग के फाइबर की सालाना मांग 1,50,000 टन के करीब है. आपूर्ति के लिए लिए चीन से हमें इसका आयात करना पड़ता है. लेकिन उत्तराखंड में भांग की इंडस्ट्रियल किस्म की खेती करने का लाइसेंस मिलने के बाद ये उम्मीद जागी है कि भारत के दूसरे राज्य भी इस खेती की तरफ कदम बढ़ाएंगे.

ऐसे मिलती है भांग की खेती की अनुमति

नार्कोटिक्स ड्रग्स ऐंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज ऐक्ट, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) केंद्र सरकार को बागवानी और औद्योगिक  उद्देश्य के लिए भांग की खेती की अनुमति देने का अधिकार देता है. लेकिम इस खेती में सबसे बड़ी बाधा है, साइकोएक्टिव तत्व की उचित जांच की समस्याओं और तकनीक आधारित मानक का न होना. एनडीपीएस ऐक्ट में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार कम टीएचसी मात्रा वाली भांग की किस्मों पर अनुसंधान और  परीक्षण को प्रोत्साहित करेगी. हालांकि केंद्र  बागवानी या औद्योगिक उद्देश्य के लिए भांग की खेती के लिए ठोस अनुसंधान के नतीजों के आधार पर फैसले लेगा.’ उत्तराखंड में आईआईएचए को खेती के लिए अनुमति देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एसोसिएशन द्वारा किए गए ठोस रिसर्च को आधार बनाया है.

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